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हरियाणा: पांच महीने बाद अब दोबारा से शुरू हो सकते हैं जिला न्यायालय - haryana district court judge

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्यवाही को दोबारा से शुरू करने की बात कही है. उन्होंने सभी पंजाब और हरियाणा के सभी सेशन जज को इसके लिए पत्र भेजकर उनकी प्रतिक्रिया भी मांगी है.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट

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Published : Aug 10, 2020, 7:26 PM IST

चंडीगढ़:लॉकडाउन की वजह से मार्च महीने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कार्यवाही बंद हो गई थी. अब पांच महीने बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्यवाही दोबारा से शुरू हो सकती है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने चंडीगढ़ समेत पंजाब, हरियाणा की जिला अदालतों के सेशन जज को पत्र भेजा है.

इस पत्र में उन्होंने सभी जजों से उनकी प्रतिक्रिया मांगी है कि कोर्ट की वर्किंग पहले की तरह कैसे शुरू की जा सकती है. दरअसल, लॉकडाउन के कारण पहले तो कोर्ट कई महीने तक बंद रहे फिर ऑनलाइन सुनवाई शुरू कर दी गई, लेकिन इससे लोगों को अभी भी सही ढंग से न्याय नहीं मिल पा रहा है इसलिए अब दोबारा कोर्ट शुरू करने पर विचार चल रहा है.

पांच महीने बाद अब दोबारा से शुरू हो सकते हैं जिला न्यायालय, देखें वीडियो

'...वो न्याय प्रणाली के खिलाफ है'

हाईकोर्ट ने सेशन जज को भेजे पत्र में कहा है कि देश के लोग न्याय प्रणाली पर भरोसा करते हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से कोर्ट का काम काज चल रहा है वो न्याय प्रणाली के खिलाफ है.

हाईकोर्ट ने कहा कि अब पहले की तरह कोर्ट शुरू की जानी चाहिए, जिसमें वकील लोग और मीडिया की फिजिकल प्रेजेंस हो. इसके लिए उन्होंने कहा कि पहले सीमित दायरे के साथ कोर्ट शुरू की जानी चाहिए.

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