चंडीगढ़:देशद्रोह का केस झेल रही हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा है कि हनीप्रीत बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकती है इसलिए उसे बाहर नहीं आने दिया जा सकता. वहीं इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि हनीप्रीत पर गंभीर आरोप हैं ऐसे में वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है. इसलिए उसे जमानत नहीं देनी चाहीए.
हनीप्रीत को नहीं मिली राहत, HC ने दी जमानत याचिका वापस लेने की छूट - गवाहों को प्रभावित
पंचकूला दंगे के मामले में देशद्रोह का केस झेल रही हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा की जमानत को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर याचिका को वापस लेने की छूट दी है. कोर्ट ने कहा है कि हनीप्रीत बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकती है इसलिए उसे बाहर नहीं आने दिया जा सकता.
हनीप्रीत ने अपने जमानत याचिका में कहा है कि दंगों के समय वह डेरा प्रमुख के साथ थी. डेरा प्रमुख के साथ वह पंचकूला से सीधे रोहतक के सुनारिया जेल चली गई थी. उसे इन दंगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. बावजूद इसके उसे इन दंगों की साजिश का आरोपी बना दिया गया.
वहीं हरियाणा सरकार के एएजी रमेश अंबवता ने बताया कि 9 सितम्बर को हनीप्रीत पर चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं. अगर इस समय पर हनीप्रीत बाहर आ गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है. इसलिए उसे कोई राहत ना दी जाए.