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हरियाणा के सीएम का बयान, अगली कैबिनेट की बैठक में बनेगा लव जिहाद पर कानून - चंडीगढ़ सीएम मनोहर लाल

हरियाणा सरकार लव जिहाद के मामलों को लेकर काफी सख्त दिखाई दी है. सीएम ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विभाग इस मामले में जानकारी इक्ठ्ठा कर रहा है और हम वकीलों और जिन राज्यों ने इस कानून पर काम किया है उनसे सलाह लेकर जल्द ही सख्त कानून बनाएंगे.

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लव जिहाद पर सख्त हुई मनोहर सरकार, अगली कैबिनेट की बैठक में बनेगा कानून

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Published : Nov 6, 2020, 7:42 PM IST

Updated : Nov 6, 2020, 8:16 PM IST

चंडीगढ़: शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए. इस दौरान सीएम लव जिहाद के मामलों को लेकर काफी सख्त दिखाई दिए. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से धर्म परिवर्तन को मामलों पर काफी चर्चा हो रही है जो कि एक चिंता का विषय है.

लव जिहाद पर बनाया जाएगा सख्त कानून: सीएम मनोहर लाल

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगली कैबिनेट की बैठक में सभी के साथ विचार विमर्श कर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा. सीएम ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को लव जिहाद के मामलों को लेकर जानकारी इक्ठ्ठी करने के आदेश दे दिए गए हैं.

हरियाणा सीएम का बयान, अगली कैबिनेट की बैठक में बनेगा लव जिहाद पर कानून

उन्होंने कहा कि कानून बनाने से पहले वकीलों से भी सलाह ली जा रही है और जिन राज्यों ने इस कानून पर काम किया है उनसे सलाह लेकर जल्द ही हरियाणा सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का प्रयास करेगी.

लव जिहाद के मामलों पर बयान देने के बाद सीएम ने सदन में उठाए गए अन्य मुद्दों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों की समस्या को देखते हुए हमने कई कॉलोनियों को वैध किया है. उन्होंने बताया कि आज के समय में प्रदेश में करीब 6 हजार कॉलोनियां अवैध है जिनमें से हमने कई कॉलोनी को वैध किया है.

म्युनिसिपल द्वितीय संसोधन विधेयक पारित

आपको बता दें कि शुक्रवार को सदन में हरियाणा म्युनिसिपल द्वितीय संसोधन विधेयक भी पारित हुआ है. इसके अलावा सीएम ने कहा कि हमारी सरकार हकोका को लेकर नया बिल लेकर आई है. संगठित अपराध को लेकर एक तकनीकी कारण से ये बिल लाया गया है.

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचायती राज संसोधन विधेयक के जरिए 50 फ़ीसदी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है. सीएम ने साफ किया की 50 फीसदी आरक्षण नहीं बल्कि 50 फीसदी महिलाओं की भागीदारी हमारी सरकार ने सुनिश्चित की है. वहीं बीसी-ए वर्ग के लिए सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद में 8 फीसदी आरक्षण किया गया है.

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरपंचों के लिए पंच, ब्लॉक समिति के सदस्य ब्लॉक चेयरमैन और जिला परिषद के सदस्य जिला परिषद चेयरमैन के लिए 50 फीसदी होने पर नोटिस देंगे और 75 फीसदी होने पर हटा सकेंगे.

Last Updated : Nov 6, 2020, 8:16 PM IST

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