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सीएम ने पंजाब भू-परिरक्षण विधेयक-2019 की वकालत की, कहा- दिक्कतों से मिलेगी निजात

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब भू-परिरक्षण विधेयक-2019 राज्य की जनता के हित में हैं और इसमें किए गए प्रावधानों की वजह से काफी दिक्कतों से निजात मिलेगी.

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Published : Feb 27, 2019, 7:58 PM IST

सीएम मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नेकहा कि पंजाब भू-परिरक्षण विधेयक-2019 राज्य की जनता के हित में हैं और इसमें किए गए प्रावधानों की वजह से काफी दिक्कतों से निजात मिलेगी.


आपको बता दें कि पंजाब भू-परिरक्षण अधिनियम-1900 जो इसके बाद ‘पीएलपीए’ के रूप में संदर्भित किया जाएगा, को पंजाब की तत्कालीन सरकार द्वारा 1900 में अधिनियिमित किया गया था. यह अधिनियम भूमिगत जल के संरक्षण और कटाव ग्रस्त क्षेत्रों या कटाव संभावित क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करता है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन सदन के सभी सदस्यों को बताया किपीएलपीए के पीछे की मंशा और इसका अधिकार क्षेत्र समय के साथ विकसित हुआ है.

सीएम मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा


उल्लेखनीय है कि तत्काल प्रासंगिकता में बड़ा संशोधन सबसे पहले 1926 में किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य लोगों को स्वामित्व के अधिकारों से वंचित करना नहीं था.


इस संशोधन के द्वारा तत्कालीन अभिव्यंजना‘अस्थायी या स्थायी रूप से जो पीएलपीए की धारा 4 और 5 में वर्णित था, से अभिव्ंयजना’ या स्थायी रूप से को निरस्त कर दिया गया था. यह संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत प्रद्रत संवैधानिक अधिकार के अनुरूप है.

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