चंडीगढ़:चंडीगढ़ में आनंद मैरिज ऐक्ट 1909 लागू हो चुका है.अब सिख रीति रिवाजों से हुई शादियां आनंद एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की जाएंगी. चंडीगढ़ प्रशासन ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. चंडीगढ़ डीसी ऑफिस में अभी तक हिंदू मैरिज ऐक्ट के तहत ही शादियां रजिस्टर्ड होती थी. लेकिन अब आनंद मैरिज ऐक्ट के तहत भी शादियां रजिस्टर्ड करवा सकते हैं.
हालांकि पंजाब में अभी आनंद ऐक्ट लागू नहीं हो पाया है लेकिन अब चंडीगढ़ प्रशासन ने इस ऐक्ट को मंजूरी दे दी है. इस एक्ट को 15 मार्च 2023 से लागू किया गया है. जो भी शादियां 15 मार्च के बाद हुई हैं वो सभी शादियां आनंद ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड की जा सकती है. सिख समाज के लोग पिछले लंबे समय से इस आनंद ऐक्ट की मांग चंडीगढ़ प्रशासन से कर रहे थे.
आपको बता दें कि आनंद ऐक्ट के तहत दूल्हा और दुल्हन को कुछ दस्तावेज भी जमा कराने होंगे. जिसमें दूल्हा और दुल्हन का पहचान पत्र और उम्र से संबंधित सर्टिफिकेट, गुरुद्वारा साहिब से मैरिज सर्टिफिकेट, शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के फोटो, जिस समय शादी हुई है उस समय का दूल्हा व दुल्हन का फोटो, साथ ही विवाह को 90 दिन हो जाने पर देरी के लिए शपथ पत्र, 2 गवाहों के पहचान पत्र और विवाह समारोह के कुछ और फोटोग्राफ जमा करवाने होते हैं.