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कठुआ गैंगरेप-मर्डर केस: 6 दोषियों में से 3 को उम्रकैद

जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप के 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दिया गया है. पठानकोट की अदालत ने मुख्य आरोपी सांजी राम सहित 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

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Published : Jun 10, 2019, 2:35 PM IST

Updated : Jun 10, 2019, 6:40 PM IST

कठुआ रेप-मर्डर केस: 6 आरोपी दोषी करार,सातवां आरोपी विशाल बरी

चंडीगढ़:साल 2018 में देश को झकझोर देने वाली घटना सामने आई. जहां 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. जम्मू-कश्मीर के कठुआ में हुई इस गैंगरेप और मर्डर की वारदात पर आज फैसला सुनाया गया. 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले कुल सात में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. इनमें से तीन को उम्रकैद और अन्य तीन को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है.

7 में से आरोपी दोषी करार

ये 6 आरोपी दोषी करार:

  • (मुख्य आरोपी) सांजी राम को उम्रकैद
  • दीपक खजूरिया को उम्रकैद
  • रसाना गांव के परवेश को उम्रकैद
  • तिलक राज के 5 साल की सजा
  • आनंद दत्ता को 5 साल की सजा
  • सुरेंद्र कुमार को 5 साल की सजा

सातवां आरोपी हुआ बरी
जबकि सातवें आरोपी सांजी राम का बेटे विशाल को बरी कर दिया है.

पिता की मांग पर जम्मू से शिफ्ट किया गया था केस
कठुआ गैंगरेप मामले में पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को जम्मू-कश्मीर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए मामले की सुनवाई पंजाब के पठानकोट कोर्ट में ट्रांसफर की थी. हालांकि SC ने इस मामले की CBI जांच की मांग को खारिज कर दिया था.

हैवानियत की सारी हदें पार हुई थीं
कठुआ कांड 10 जनवरी, 2018 को हुआ था. एक बच्ची 10 जनवरी को दोपहर में घर से घोड़ों को चराने के लिए निकली थी और वापस नहीं लौटी. 17 जनवरी को जंगल में उस बच्ची की लाश मिली. जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया. तो मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि बच्ची के साथ कई बार कई दिनों तक गैंगरेप हुआ है. उसके बाद पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर दी गई. बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत से पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा और बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर आ गए.

Last Updated : Jun 10, 2019, 6:40 PM IST

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