भिवानी:हरियाणा में बेसिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को अब ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी. हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने ट्रैफिक पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं
बेसिक ट्रैफिक रूल का करें पालन, गाड़ी नहीं रोकेगी पुलिस - कॉमिशियल वाहन
हरियाणा में बेसिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस अब नहीं रोकेगी. हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने दिशा-निर्देश जारी किया है.
यदि कोई गाड़ी चालक यदि सीट बेल्ट लगाया है, नम्बर प्लेट निर्धारित मापदंड के अनुसार है और गाड़ी की रफ्तार नियमानुसार है तो ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ी को नहीं रोकेगी. वहीं दो पहिया वाहन चालकों यदि हेल्मेट पहने हुए है, स्पीड और नम्बर प्लेट की शर्त के मुताबिक है तो उसे भी नहीं नहीं रोका जाएगा.
इस संबंध में वाहनों की चेकिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर राय सिंह ने बताया कि जो वाहन चालक स्पीड में चल रहें हो, सीट बेल्ट या हेल्मेट पहने हो और नम्बर प्लेट निर्धारित मापदंड के अनुसार हो उन्हें नहीं रोकने का आदेश डीजीपी साहब ने जारी किया है. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य ध्यान अब कमर्शियल वाहनों पर है, वहीं संदिग्ध वाहनों पर भी पैनी नजर रहेगी.