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सार्वजनिक जगहों पर नहीं बजेंगे शराब और हथियारों से जुड़े गाने, HC ने सुनाया अहम फैसला

सामाजिक कार्यकर्ता पंडितराव ने हाईकोर्ट में शराब और हथियारों से जुड़े पंजाबी गानों के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसमें हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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Published : Jul 28, 2019, 5:06 PM IST

Updated : Jul 28, 2019, 7:04 PM IST

शराब और हथियारों से जुड़े गाने

चंडीगढ़ः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर शराब और हथियारों से जुड़े गानों को बैन कर दिया है. कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया है.

शराब और हथियारों से जुड़े गाने बैन, क्लिक कर सुनें याचिकाकर्ता का बयान

2016 में दायर हुई थी याचिका
याचिकाकर्ता पंडितराव ने पंजाबी गानों में अश्लीलता और भड़काऊपन के खिलाफ साल 2016 में एक याचिका दायर की थी. जिसमें 3 साल बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता, हथियारों, नशा, शराब या अन्य तरीके के भड़काऊ गाने बजाने पर रोक लगा दी है.

डीजीपी को आदेश जारी
इसके अलावा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी के लिए भी ये आदेश जारी किया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के गाने ना बजाए जाएं. अब अगर कोई इन आदेशों की अवमानना करता है तो इसकी जिम्मेदारी डीजीपी की होगी. इसके अलावा रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी निजी समारोह या किसी धार्मिक स्थल पर ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर नहीं चलाए जा सकेंगे.

'हाईकोर्ट ने सुनाया अच्छा फैसला'
पंडित राव ने कहा कि वे हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि पंजाबी गीतों में अश्लीलता हथियार नशे आदि कई आपत्तिजनक बातें ज्यादा देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह के गानों से युवा वर्ग पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. इसलिए 3 साल बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में बहुत बेहतरीन फैसला सुनाया है.

Last Updated : Jul 28, 2019, 7:04 PM IST

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