भिवानी: अगर गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी लेनी है, तो उनके लिए ईकेवाईसी/बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के आदेश के बाद अब बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण करवाना जरूरी है.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी कस्टमर (डीबीटीएल) से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक करवाना होगा. ऐसा नहीं करने पर आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है. इसी कड़ी में रविवार को स्थानीय नगर सुधार मंडल स्थित ओम गैस सर्विस में गैस एजेंसी कर्मचारियों की मीटिंग हुई.
मीटिंग में गैस एजेंसी संचालक हंसराज ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी बारे जागरूक करें, ताकि उन तक सब्सिडी का लाभ पहुंचाया जा सके. ओम गैस सर्विस के संचालक हंसराज ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अलावा सामान्य गैस उपभोक्ताओं को भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए वितरक के पास जाकर उन्हे ई-केवाईसी करवाना होगा, इसके लिए गैस एजेंसियों द्वारा एलपीजी उपभोक्ताओं का अंगूठा व या आंख के माध्यम से बायोमेट्रिक का काम किया जाना है. हंसराज ने बताया कि केंद्र सरकार प्रत्येक गैस उपभोक्ताओं तक अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है.