भिवानी: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में भिवानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.
जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में भिवानी सिटी थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें नाबालिग की मां ने आरोपी द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था. महिला की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस द्वारा इसके बाद नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष कराए गए और महत्वपूर्ण सबूतों का आकलन कर इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.