भिवानी: सरकार द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार जिला प्रशासन ने शहर के घोसियान चौक को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है. जिलाधीश अजय कुमार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं.
जिलाधीश ने ये आदेश प्रदेश द्वारा जारी कंटेनमेंट जोन गाइडलाइंस के आधार पर दी है. जिसके अनुसार किसी भी क्षेत्र में कोरोना के अंतिम केस के डिस्चार्ज होने के 14 दिन के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया जाता है. ऐसे में घोसियान चौक क्षेत्र में अंतिम केस 11 अगस्त को आया था. जिसके 25 अगस्त को 14 दिन पूरे हो चुके हैं.