भिवानी: जिला प्रशासन मानहेरू गांव को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है. इस संबंध में जिलाधीश अजय कुमार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार मानहेरू गांव को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया है.
बता दें कि इस गांव में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला था. इस के बाद मानहेरू गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था. इसके साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन में शामिल किया था. स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे क्षेत्र में गहनता से लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई थी. 16 अप्रैल को मानहेरू के पॉजिटिव केस को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था.
ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकारी हिदायतों के अनुरूप कंटेंमेंट जोन के 28 दिन पूरे होने पर जिलाधीश ने मानहेरू गांव को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है. अब यहां पर अन्य गांवों की तरह सामान्य गतिविधियां होंगी. जिलाधीश द्वारा इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई है. वहीं दूसरी ओर जिलाधीश ने नागरिकों से मास्क का प्रयोग करने, सोशल दूरी बनाए रखने और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करने के लिए लिए भी कहा है.
ये भी जानें-कल से स्पेशल रूट्स पर चलेंगी हरियाणा रोडवेज की बसें, बस स्टैंड पर तैयारियां पूरी
भिवानी में कोरोना को लेकर अभी कोई भयावह रूप देखने को नहीं मिला है. जिले में कोरोना के 6 मामले ही सामने आए हैं. इन मरीजों में से 3 ठीक हो चुके हैं और महज 3 ही कोविड19 केस एक्टिव हैं