पानीपत: हरियाणा में पानीपत जिला कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास (life imprisonment to Killer husband in panipat) की सजा सुनाई है. ADJ अमित गर्ग की कोर्ट ने दोषी गुंजन मिश्रा को सजा सुनाने के साथ-साथ उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि सजा दिलवाने में दोषी के मां-पिता की भूमिका बड़ी अहम रही. बहू की हत्या की शिकायत दोषी युवक की मां ने ही पुलिस को दी थी.
हत्या के मामले में दोषी युवक के मां-बाप दो साल तक गवाही देने के लिए कोर्ट में आये. ठोस गवाही एवं सबूतों के आधार पर मात्र 2 साल में ही कोर्ट ने IPC की धारा 302 के तहत दोषी को सजा सुनाई है. पानीपत के चांदनीबाग थाना पुलिस को दी शिकायत में इंद्रा (54) पत्नी मदन मोहन मिश्रा ने बताया था कि वह एकता विहार कॉलोनी की रहने वाली है. उसके बड़े बेटे गुंजन मिश्रा (28) की शादी 2018 में बिहार की रहने वाली काजल के साथ हुई थी. 22 मई 2020 की शाम करीब 7:30 बजे उसका बेटा गुंजन और पुत्रवधु काजल अपने घर पर थे. बेटे गुनजन ने सुल्फा का नशा किया हुआ था. वह फोन की बात को लेकर काजल के साथ झगड़ रहा था.