हरियाणा

haryana

ETV Bharat / city

पंचकूला: स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट होगा लागू, रेहड़ी फड़ी वालों को मिलेगा पक्का ठिकाना

स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के लागू होते ही रेहड़ी फड़ी वालों को पक्का ठिकाना मिल जाएगा और निगम को इनकम होगी.

By

Published : Apr 24, 2019, 7:44 AM IST

पंचकूला नगर निगम

पंचकूला: नगर निगम पंचकूला और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बीच स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जिसके तहत प्राधिकरण द्वारा निगम को 850 वेंडिंग साइट्स ट्रांसफर कर दी गई है. सेक्टर-2,4,8,10,12,15 एवं 19 में साइट्स दी गई हैं.

पंचकूला नगर निगम के एरिया में रेहड़ी फड़ी को सही ढंग से रेगुलेट करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट-2014 लागू किया जाना है. एक्ट के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को लाइसेंस जारी करने से पहले रुद्राभिषेक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी से पंचकूला में सर्वे करवाया गया था.

स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट-2014 होगा लागू

आपको बता दें कि एजेंसी की ओर से किए गए सर्वे के आधार पर शहर में 62 प्रतिशत स्ट्रीट वेंडर्स खाने-पीने और सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं. वहीं स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के लागू होते ही रेहड़ी फड़ी वालों को पक्का ठीकाना मिल जाएगा और निगम को इनकम होगी.

नगर निगम कमिश्नर राजेश जोगपाल ने बताया की नगर निगम और शहरी विकास प्राधिकरण के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं. उन्होंने बताया कि सबसे पहले सेक्टर-19 में रेहड़ी मार्केट का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पूरे पंचकूला में लगभग 3 हजार वेंडर्स पाए गए थे और रेहड़ी फड़ी वालों को निगम की ओर से शेड बनाकर दिए जाएंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details