हरियाणा

haryana

ETV Bharat / city

गुरुग्राम: लॉकडाउन-3 में मिलेंगी कई रियायतें, पढ़िए कौन-कौन सी दुकानें आज से खुलेंगी

गुरुग्राम के उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान गुरुग्राम में अकेली दुकान, गली मोहल्ले की दुकानें और सेक्टरों की मार्केट खोली जा सकती है.

gurugram
gurugram

By

Published : May 4, 2020, 7:56 AM IST

गुरुग्राम: सोमवार से लागू हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान गुरुग्राम में गली मोहल्लों में बनी दुकानें, अकेली दुकान और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर में बनी मार्केट खोली जा सकती है.

सैलून और ब्यूटी पार्लर आदि भी खोले जा सकते हैं लेकिन शॉपिंग मॉल, गैलरिया मार्केट, सदर बाजार जैसी बड़ी मार्केट अभी बंद रखी जाएंगी. जो दुकानें खुलेगी उनके लिए भी सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. इस संबंध में गुरुग्राम उपायुक्त ने आदेश जारी किया है.

लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान गुरुग्राम में अकेली दुकान, गली मोहल्ले की दुकानें और सेक्टरों की मार्केट खोली जा सकती है.

गुरुग्राम उपायुक्त अमित खत्री ने आदेश में कहा कि लॉकडाउन-3 में जो दुकानें खुल सकती हैं उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन, कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय, जैसे ग्राहकों को आपस में दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करना, फेस मास्क का प्रयोग, दुकान को सैनिटाइज करवाना आवश्यक है.

ये भी पढ़ें-हरियाणा में फूटा 'कोरोना बम' एक दिन में 66 केस, 192 हुए एक्टिव केस

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा लॉकडाउन में उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर गुरुग्राम जिले के लिए आदेश जारी किए गए हैं. तीसरे चरण में लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए लगाया है जो कि 4 मई से 17 मई तक रहेगा.

दुकानें खुलेगी उनके लिए भी सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. इस संबंध में गुरुग्राम उपायुक्त ने आदेश जारी किया है.

उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए मानदंड अनुसार गुरुग्राम जिला ऑरेंज जॉन में स्थित है इसलिए आईएमटी मानेसर, इंडस्ट्रियल एरिया, आईडीसी तथा एसईजेड और औद्योगिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों, ई-कॉमर्स, नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी उद्योग इकाइयों के मामले में पहले सप्ताह यानी 4 से 10 मई तक आईटी और आईटीआई तथा ई-कॉमर्स कंपनियों का संचालन 50% स्टाफ के साथ किया जा सकता है.

इस अवधि में सामान्य इकाइयां 75% स्टाफ के साथ संचालन शुरू कर सकती हैं. वहीं दूसरे सप्ताह में यानी कि 11 से 17 मई की अवधि में आईटी और आईटीईएस कंपनियों तथा ई-कॉमर्स 75% और सामान्य इकाइयां 100% स्टाफ के साथ काम कर सकती हैं. उपायुक्त ने कहा कि शुरू में कर्मचारियों के लिए पास सप्ताहिक आधार पर जारी किए जाएंगे, जैसे 4 से 10 मई तक और 11 से 17 मई तक की निर्धारित अवधि के लिए अलग-अलग पास जारी होंगे.

ये भी पढ़ें-गुरुग्राम: पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी निकला संक्रमित

जिला कार्य प्रोफाइल बदलने यानी ऑरेंज से रेड जॉन या ग्रीन होने पर उसी श्रेणी के हिसाब से गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस लागू होंगी और पहले जारी की गई छूट या रियायतें अपने आप वापस हो जाएंगी. इसके अलावा यदि श्रमिक अथवा कामगार फैक्ट्री परिसर में ही रहते हैं तो उन्हें कोई भी पास जारी करने की जरूरत नहीं है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details