हरियाणा

haryana

By

Published : Jan 27, 2021, 10:14 PM IST

ETV Bharat / city

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जजों का रोस्टर किया जारी

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जजों का रोस्टर जारी किया है जोकि 28 जनवरी से लागू होगा. इसमें पीआईएल और आर्बिट्रेशन के मामले चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी के अनुसार.

haryana high court criminal matters
haryana high court criminal matters

चंडीगढ़:पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सिविल, क्रिमिनल मामलों को लेकर जजों का रोस्टर जारी किया है. ये रोस्टर 28 जनवरी से लागू होगा. सिविल अवमानना याचिकाओं पर जस्टिस हरेंद्र सिंह सिद्धू और जस्टिस बीएस वालिया की बेंच सुनवाई करेगी.

क्रमिक जमानत एप्लीकेशन सीआरपीसी 4, 38 और 439 के तहत आरोपी और जमानत रद्द करने की एप्लीकेशन की सुनवाई वही बेंच करेगी जिन्होंने पहले सुनवाई की हो, सिर्फ शर्त यही है कि उस जज का तबादला ना हुआ हो या उसकी प्रमोशन ना हुई हो.

ये भी पढ़ें-कोरोना टीकाकरण में पिछड़ा चंडीगढ़, अब तक 1928 ने लगवाई वैक्सीन

हाईकोर्ट की बेंच रोस्टर के हिसाब से सुनवाई करेगी. यदि रोस्टर के मुताबिक किसी आरोपी की एप्लीकेशन पिछले बेंच के समक्ष लगी हो तो उसे रोस्टर के अनुसार सूचीबद्ध माना जाएगा. रेगुलर केस की जो लिस्ट वेबसाइट पर डाली गई थी अगले आदेशों तक उन्हें भी स्थगित किया गया है. पीआईएल और आर्बिट्रेशन के मामले चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी के अनुसार.

ABOUT THE AUTHOR

...view details