चंडीगढ़: प्रदेश सरकार ने नरवाना के नगर परिषद पार्षद कृष्ण मोर को संस्पेंड कर दिया था. नरवाना के वार्ड-21 के पार्षद कृष्ण मोर पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है. आरोपी पार्षद ने अवैध तरीके से जमीन के गलत कागजात भी बनवा लिए थे.
निदेशक के आदेश को अतरिक्त मुख्यसचिव ने रखा जारी
इस मामले में पहले शहरी निकाय विभाग ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी. प्रशासन से कृष्ण मोर के खिलाफ रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने बीती 26 जून को कृष्ण मोर को सस्पेंड कर दिया था. वहीं अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतरिक्त मुख्यसचिव एसएन राय ने कृष्ण मोर को सस्पेंड के आदेश जारी किए हैं. इससे पहले स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने भी कृष्ण मोर को सस्पेंड के आदेश जारी किए थे.
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