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विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों की परेशानी का निपटारा 7 दिनों के भीतर करना होगा- HC

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार और विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों की किसी भी परेशानी का निपटारा 7 दिनों के भीतर करना होगा.

High court gave new instructions to Haryana government and university
हरियाणा सरकार और यूनिवर्सिटी को विद्यार्थियों की परेशानी का निपटारा 7 दिनों के भीतर करना होगा -HC

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Published : Jun 10, 2020, 11:01 AM IST

चंडीगढ़:पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों द्वारा दी गई कोई भी नुमाइंदगी जो सेमेस्टर परीक्षाओं के खिलाफ विद्यार्थियों द्वारा हरियाणा सरकार और विश्वविद्यालय को प्राप्त होगी. उसका निपटारा 7 दिनों के भीतर करना होगा.

बता दें कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा 21 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था. जिसमें 1 जुलाई से सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाने के आदेश दिए गए थे, जिसको रितु रानी और कई विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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इस मामले में हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार और विश्वविद्यालयों के समक्ष प्रतिनिधित्व करते तो 7 दिनों के अंदर इसका निपटारा कर दिया जाएगा. जिसके बात हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार और यूनिवर्सिटी को विद्यार्थियों की किसी भी प्रतिनिधित्व का निपटारा 7 दिनों के भीतर करना पड़ेगा.

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