चंडीगढ़/दिल्ली: गीतिका शर्मा हत्याकांड मामले में दोषी गोपाल कांडा को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गोपाल कांडा की विदेश जाने की याचिका पर आज सुनवाई हुई और उन्हें कोर्ट ने व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है.
जमानत के बाद विदेश जाने पर थी पाबंदी
आपको बता दें कि गीतिका शर्मा हत्याकांड मामले में दोषी गोपाल कांडा को 18 महीने की जेल के बाद जब जमानत मिली तो उनके विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी.
गोपाल कांडा पर कई मुकदमे दर्ज
आपको बता दें कि गोपाल कांडा इस समय अपनी ही कंपनी की एक महिला कर्मचारी गीतिका शर्मा खुदकुशी केस में आरोपी हैं और उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और वह इस समय जमानत पर बाहर हैं.
पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र में कांडा पर आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), धारा 471 (धोखाधड़ी), और उत्पीड़न सहित कई अन्य धाराएं लगाई हैं. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 भी लगाई गई हैं. आरोप पत्र में कांडा पर गीतिका का गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया गया है.
फंदे पर लटकी मिली थी गीतिका की लाश
गीतिका की लाश अशोक विहार स्थित अपने घर में फंदे से लटकी मिली थी. उसने अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा एवं उसकी कंपनी में काम करने वाली एक अन्य कर्मचारी अरुणा चड्ढा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
मामले ने तूल पकड़ा तो10-15 दिनों तक कांडा अंडरग्राउंड भी रहे थे. लेकिन बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया. गीतिका की आत्महत्या के लगभग 6-7 महीनों बाद उनकी मां ने भी सुसाइड कर लिया. फिर एक और सुसाइड नोट मिला. इसमें भी कांडा का नाम था. इसके बाद कांडा को 18 महीने जेल में भी रहना पड़ा. इतना ही नहीं गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा पर अवैध संपत्ति के मामले में भी कई आरोप लग चुके हैं.
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