अंबाला: सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को पापा की 'परी' हनीप्रीत को जमानत दे दी है और वो अंबाला जेल से बाहर अब बाहर आ गई है. जेल से बाहर आने हनीप्रीत सिरसा में डेरा स्थित अपने आवास पहुंची जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की. आपको बता दें कि कोर्ट ने 2 नवंबर को इस मामले में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों से राजद्रोह की धारा हटाई थी. इसके बाद हनीप्रीत ने जमानत याचिका दाखिल की थी. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.
दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत की हुई थी गिरफ्तारी
शनिवार को पंचकूला कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए. केस को सीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया. साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को सजा होने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा भड़की थी. इसमें 36 लोगों की जान गई थी. पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था.