नए कर दरों से कितनी होगी आपकी बचत, जानें क्या है विशेषज्ञों की राय
भोपाल: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया. टैक्स छूट को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर फाइनेंस प्लानर अभय माहेश्वरी ने बताया कि सरकार की नई टैक्स छूट का अगर फायदा लेना होतो जो रिबेट सरकार की तरफ से मिलती थी वह नहीं मिलेगी और पुराने टैक्स नियम के तहत अगर फायदा लेना होतो तो पुराने स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना होगा. इसमें किसी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलेगी.
Last Updated : Feb 28, 2020, 7:08 PM IST