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झगड़े के कारण पत्नी ने खोली भगोड़े पति की पोल, पल भर में तिहाड़ भिजवाया

एक महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी कि उसका पति उससे झगड़ा कर रहा है और मारपीट भी. पुलिस जब झगड़े की कॉल पर पहुंची, तो उस औरत ने अपने पति का भंडाफोड़ कर दिया. उसने पुलिस को अपने पति के पैरोल जंप कर भागने की बात बताई.

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पैरोल के बाद भागा मुजरिम अरेस्ट

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Published : Dec 9, 2019, 2:00 PM IST

नई दिल्ली: उत्तम नगर थाना इलाके में एक व्यक्ति को पत्नी से झगड़ा करना महंगा पड़ गया. महंगा इतना की जिस शख्स को 8 महीने से विजय विहार पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, उसे पलभर में पत्नी ने फिर से तिहाड़ की हवा खिलवा दी.

पत्नी ने पल भर में तिहाड़ भिजवाया

पत्नी ने बुलाई पुलिस

पुलिस के मुताबिक उत्तम नगर थाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी कि उसका पति उससे झगड़ा कर रहा है और मारपीट भी. पुलिस जब झगड़े की कॉल पर पहुंची, तो उस औरत ने अपने पति का भंडाफोड़ कर दिया. उसने पुलिस को बताया कि उसका पति मर्डर के एक मामले में भगोड़ा भी है और वो बेल पर बाहर निकल कर फरार हो गया था.

पैरोल जंप करके भागा था
डीसीपी एंटो अल्फोंस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम विनोद कुमार है. जो महारानी इन्क्लेव, उत्तम नगर में फिलहाल रह रहा था. विनोद की पत्नी ने पुलिस को बताया उसका पति उसकी पिटाई करता है और वो पुराने मामले में सजायाफ्ता भी है और पैरोल जंप करके भागा हुआ है.

हत्या के मामले में हुई थी सजा
उत्तम नगर थाने के एसएचओ राज कुमार की टीम ने जब विनोद से पूछताछ कि तो पता चला कि वो 7 साल पुराने मर्डर के मामले में आरोपी है और कोर्ट ने उसे 2017 में 10 साल की सजा सुनाई थी. तब से वो मंडोली जेल में बंद था, लेकिन इसी साल अप्रैल महीने में वो 1 महीने की पैरोल पर बाहर आ गया था. उसके बाद वो वापस जेल नहीं गया और पैरोल जंप कर भाग गया.

झगड़े में हुई ऑटो ड्राइवर की मौत
जब आरोपी विनय से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि 7 साल पहले उसने विजय विहार इलाके में जब दोस्त के साथ कार से जा रहा था. उसी दौरान उसकी कार ऑटो से टच हो गई थी. फिर इनका ऑटो ड्राइवर के साथ झगड़ा होने लगा और बात इतनी बढ़ गई कि विनोद ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ऑटो वाले की बुरी तरह पिटाई कर दी और फिर पत्थर से वार करके वहां से भाग गया.

उस मामले में ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई थी. पुलिस ने धारा 302 का मामला दर्ज करके विनोद को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुना दी थी.

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