नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोरोना काल के दौरान 12 हज़ार विधवा महिलाओं को मिलने वाली मासिक पेंशन रोक दी. महिलाओं के हक की आवाज उठाने के लिए हरपाल राणा ने वकील के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. जिस पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है. अब दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में अपना जवाब देगी की किस कारण से विधवा महिलाओं को मिलने वाली मासिक पेंशन रोकी गयी है.
आरटीआई से हुआ खुलासा
ईटीवी भारत ने टीम से बात करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा ने बताया कि वह कादीपुर गांव में रहते है उनके गांव और आसपास के इलाके की करीब 65 महिलाओं ने बताया कि कुछ महीनों से दिल्ली सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को मिलने वाली 2500 रुपये मासिक पेंशन नही मिल रही है. जिसके लिए हरपाल राणा के आरटीआई लगाकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा तो पता चला की दिल्ली सरकार ने कोरोना काल के दौरान 12 हजार विधवा महिलाओं की पेंशन नहीं दी है. यह खुलासा दिल्ली सरकार की वेबसाइट से हुआ. जिस पर करीब 600 पन्नों की लिस्ट जारी की हुई है और प्रत्येक पन्ने पर 21 महिलाओं के नाम है, जिन्हें पेंशन नहीं दी गई है.