नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप के संचार प्रभारी विजय नायर की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में जमानत पर मंगलवार को बहस हुई. उसने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि बिना किसी सहायक सामग्री के उनका नाम गैरकानूनी रूप से मामले में घसीटा गया है.
नायर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि 39 वर्षीय नायर संगीत और मनोरंजन उद्योग में एक उद्यमी हैं, जो 2018 में आम आदमी पार्टी (आप) की संचार टीम में शामिल हुए थे और अंततः संचार प्रभारी बन गए. इस पर आरोप है कि नायर एक मंत्री के बंगले में रह रहे थे. जॉन ने कहा कि नायर मुंबई में रहते थे, यह कहते हुए कि अगर वह दिल्ली जाते समय मंत्री के अतिरिक्त बेडरूम में रहते थे तो यह आरोप ठोस नहीं था.
जॉन ने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार कथित घोटाले में तीन श्रेणियों के खिलाड़ी हैं, दक्षिण समूह के शराब उद्योग के खिलाड़ी और सार्वजनिक अधिकारी. मेरे खिलाफ मामला यह है कि मैं एक प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति हूं. मैं दक्षिण के सदस्यों के समूह से मिला और मैंने शराब उद्योग के खिलाड़ियों के साथ बैठकें कीं और अंततः एक सौदा किया, जॉन ने तर्क दिया. ईडी का आरोप है कि नायर को साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली. इस पर जॉन ने कहा कि ये कहानी सीबीआई मामले में सरकारी गवाह रहे दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है. हालांकि उनकी भूमिका समान रूप से अभियोगात्मक है.
अरोड़ा के बयान का जिक्र करते हुए जॉन ने कहा कि नायर ने उन्हें बताया कि 20-30 करोड़ रुपये के कुछ फंड हैदराबाद से दिल्ली लाए जाने हैं. 20-30 करोड़ रुपये कोई आंकड़ा नहीं है. यह अपने आप में एक संदिग्ध स्थिति है. अरोड़ा के बयान का जिक्र करते हुए कि उन्हें एक अन्य आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली और उनके चचेरे भाई ल्यूपिन के फोन आते थे, जो उन्हें एक फोन नंबर या एक करेंसी नोट देते थे जिसे नायर कागज के टुकड़ों पर लिखता था और कथित तौर पर एक सुधीर नाम के व्यक्ति को देता था. राजेश के धन इकट्ठा करने पर जॉन ने कहा कि क्या कोई व्हाट्सएप निशान है कि मुद्रा नोट उसके पास भेजे गए थे? कागजात की कोई बरामदगी जिस पर उसने फोन नंबर या नोट नंबर लिखा था? हमारे पास (अरोड़ा का) उनका अपना बयान है.
यह प्रस्तुत करते हुए कि न तो बोइनपल्ली और न ही राजेश अपने बयानों में अरोड़ा के बयानों की पुष्टि करते हैं, जॉन ने कहा कि किस आधार पर इस व्यक्ति के बयान को महत्व दिया जाता है (जब) किसी भी सामग्री की पुष्टि नहीं की जाती है? एक अर्थ में यह अफवाह है क्योंकि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है. यह मेरे खिलाफ सबसे बड़ा मामला है जिसके लिए मैं छह महीने से हिरासत में हूं. जॉन ने आगे तर्क दिया कि एक आदमी कहता है कि मैं (अरोड़ा) 20-30 करोड़ रुपये का प्रभारी था और फिर कहता है कि मैंने वास्तव में पैसे को कभी संभाला नहीं है और इसके लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है. फिर एक सह-आरोपी ने उसे जो कुछ बताया, उसके आधार पर 90-100 करोड़ रुपये बनाता है.
अनजाने में नायर को मामले का सूत्रधार बनाती हैः अभिषेक बोइनपल्ली ने धारा 50 के अपने बयान में इसकी पुष्टि नहीं की है. इसलिए इसका समर्थन करने के लिए शुरू से अंत तक कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं है. नायर ने कहा कि यह राशि कैसे हस्तांतरित की गई थी? क्या आपने विशेष विमान किराए पर लिए थे? यह कहां उतरा? ये ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए. 20-30 करोड़ रुपये कहने के लिए यह सब बहुत अच्छा है. लेकिन इसे ट्रांसफर करना आसान नहीं है और उनके (अरोड़ा) के अनुसार यह सब जुलाई और अक्टूबर 2021 के बीच था. जॉन ने आगे तर्क दिया कि यह 100 करोड़ रुपये की एक कहानी है जो ट्रायल कोर्ट को मजबूर करती है बल्कि अनजाने में मुझे मामले का सूत्रधार कहती है.
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विजय नायर का नाम बिना किसी सामग्री के घसीटा गयाः जॉन ने कहा कि मेरा निवेदन है कि इंडोस्पिरिट्स की ब्लैकलिस्टिंग को हटाने सहित आरोपों के संबंध में और महादेव शराब से संबंधित मामले में विजय नायर का नाम बिना किसी सहायक सामग्री के अवैध रूप से घसीटा गया है. जॉन ने आगे छह मई के आदेश का उल्लेख किया. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने छह मई को गोवा चुनाव अभियान के दौरान आप के विज्ञापन अभियानों में शामिल एक निजी फर्म के निदेशक राजेश जोशी और शराब कारोबारी और अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि जोशी और अरोड़ा के बीच एक विशेष दिन पर टेलीफोन पर दो बार हुई बातचीत का रिकॉर्ड यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था कि उन्होंने कथित दलाली के बारे में बात की थी.
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