नई दिल्ली/चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने सुप्रीम कोर्ट में संत रविदास मंदिर तोड़ने के मामले में याचिका दायर की थी. मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग करने वाली इस याचिका में कहा गया था कि इस मंदिर को स्थाई बनाया जाए. इसके अलावा याचिका में कहा गया कि संत रविदास के तालाब को भी मंदिर परिसर के अंदर लिया जाए. इस याचिका पर जल्द सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी.
संत रविदास मंदिर मामला: अशोक तंवर की याचिका पर सुनवाई को तैयार SC
दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर तोड़ने के मामले में अशोक तंवर द्वारा लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है.
मंदिर टूटने पर मचा था कोहराम
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने 10 अगस्त को संत गुरु रविदास के मंदिर को तोड़ दिया था. जिसके बाद उनके अनुयायियों ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया था. इस दौरान हरियाणा में भी जगह-जगह प्रदर्शन हुए थे. हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने मंदिर को फिर से बनाने को लेकर याचिका लगाई थी.
बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास का मंदिर तुगलकाबाद में उसी जगह बनाने के फैसले पर मुहर लगा दी थी, जहां पहले मंदिर था और उसे तोड़ दिया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसमें उसी जगह पर मंदिर बनाने के लिए जमीन देने की बात कही गई थी.