नई दिल्ली:दिवाली के मौके पर अगर आप आतिशबाजी करने वाले हैं तो ऐसा करते हुए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर गाइड लाइन जारी की है. वहीं पुलिस इसका पालन करवाने के लिए दिवाली के मौके पर न केवल तैनात रहेगी बल्कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी. इसके अलावा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी लगभग 50 हजार पुलिसकर्मी सड़क पर रहेंगे.
पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइंस जानकारी के अनुसार राजधानी में दिवाली के समय प्रदूषण अचानक बढ़ जाता है. इसके कई कारण होते हैं, जिनमें से एक पटाखे जलाने से एकत्रित होने वाला धुआं भी है. इसके अलावा बड़े स्तर पर ध्वनि प्रदूषण भी आतिशबाजी से होता है.
इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही ग्रीन क्रेकर्स जलाने की अनुमति देते हुए उसके लिए भी समय तय कर दिया था. पुलिस ने इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी बीते वर्ष की थी.
आरडब्ल्यूए को किया जा रहा जागरूक
पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइंस को लेकर तमाम जगह के आरडब्ल्यूए को भी जागरूक किया जा रहा है. इसके साथ ही विज्ञापन के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह ऐसी जगह पर पटाखे ना चलाएं जिससे लोगों को परेशानी हो. सरकार द्वारा कुछ जगह चिन्हित की गई है, जहां पर जाकर सार्वजनिक रूप से ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं. ऐसा करने से लोग सुरक्षित रहेंगे और प्रदूषण में भी कमी आएगी.
इन बातों का रखें ध्यान
- जुड़े हुए पटाखे एवं लड़ियां न जलाएं
- अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय एवं धार्मिक स्थल के 100 मीटर में साइलेंस जोन है. यहां पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है.
- रात 8 से 10 बजे तक दिवाली पर पटाखे जलाए जा सकते हैं. इसके बाद पटाखे जलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
- केवल ग्रीन पटाखे ही जलाएं जा सकते हैं.