नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत बस्ते का बोझ निर्धारित करने का आदेश दिया है. इसके तहत, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए सरकार द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है.
'तैयार करना होगा टाइम-टेबल'
इस सर्कुलर के अनुसार, सभी स्कूलों को सिर्फ SCERT, NCERT और CBSE द्वारा निर्धारित की गई टेक्स्टबुक को ही फॉलो करना होगा. इसे लेकर सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी क्लास में टेक्स्टबुक की संख्या इन संस्थानों द्वारा निर्धारित की गई संख्या से अधिक नहीं हो सकती है. छात्रों को हर दिन बहुत सारी किताबें न लानी पड़ें, इसके लिए स्कूल को हर क्लास का एक टाइम टेबल तैयार करना होगा.
'बिना नोटबुक के होगी प्री-प्राइमरी क्लास'
इस सर्कुलर में कहा गया है कि प्री-प्राइमरी क्लासेज के लिए कोई भी नोटबुक नहीं होगी. वहीं, पहली और दूसरी क्लास के लिए सिर्फ एक नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह भी निर्देश है कि इन क्लासेज के लिए कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाए. अन्य क्लासेज में एक सब्जेक्ट के लिए अभ्यास, प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स की सिर्फ एक नोटबुक होगी, जिसे टाइम टेबल के हिसाब से छात्रों को लाना होगा. छात्रों को अतिरिक्त किताबें या एक्स्ट्रा मटीरियल स्कूल में लाने के लिए नहीं कहा जा सकता है.