नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है. हालांकि, कोर्ट ने बुधवार को इसी मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दी. साथ ही कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा.
सर्वेश मिश्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है. इसके लिए वह गुरुग्राम के हॉस्पिटल में भर्ती है. अपने पिता की बीमारी की वजह से ही वह कोर्ट के समन पर पेश नहीं हो सके हैं.
संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लांड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं.
कोर्ट ने कहा था कि संजय को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. अपने बयान में अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी. इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी.
बता दें, ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.