नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने शरजील इमाम के वकील और जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी रोहिणी के अधिकारियों के साथ समन्वय करें.
हार्ड ड्राईव को खोलने में मदद करे फॉरेंसिक लैब
सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकील सुरभि धर ने कहा कि उन्हें जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उनमें से कुछ के हार्ड ड्राईव नहीं खुल रहे हैं. तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये हार्ड ड्राईव फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजे गए थे. इसलिए वे इन हार्ड ड्राईव को खोलने में कोई मदद नहीं कर पाएंगे.
उसके बाद कोर्ट ने शरजील इमाम के वकील और जांच अधिकारी को फॉरेंसिक लेबोरेटरी, रोहिणी के अधिकारियों से संपर्क कर समन्वय करें ताकि संबंधित हार्ड ड्राईव खोली जा सके. कोर्ट ने फॉरेंसिक लेबोरेटरी, रोहिणी को निर्देश दिया कि वे हार्ड ड्राईव खोलने में मदद करें.
UAPA में चार्जशीट पर संज्ञान ले चुका है कोर्ट
पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.