नई दिल्ली :दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट सम्यक गंगवाल की ओर से दाखिल एक याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड घोषित करने की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश सतीश शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को 4 सप्ताह (4 weeks to Central Government) में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले को अगली सुनवाई के लिए 31 जनवरी को होगी.
ये भी पढ़ें :-पीएमओ का पीएम केयर्स फंड पर आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार
एक पेज के हलफनामे पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी: पीएम केयर्स फंड पर सुनवाई करते हुए पीठ ने जुलाई में प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसके बाद पीएम कार्यालय के सचिव की ओर से एक पृष्ठ का हलफनामा दाखिल किया गया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने यह सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और अन्य व्यक्ति संवैधानिक पदों में बैठे हैं. ऐसे में वे इस फंड को निजी रूप से संचालित नहीं कर सकते हैं.