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कोरोना वायरस- हाईकोर्ट ने भीड़ से बचने की दी सलाह

कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है. हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी कर लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दी है.

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दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : Mar 9, 2020, 9:00 PM IST

नई दिल्ली: कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है. हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी कर वकीलों, पक्षकारों और आम लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दी है.

हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचने की सलाह दी है.

एक-दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है कोरोना वायरस

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार रमेश चंद के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच हवा से फैलता है. यह किसी व्यक्ति के खांसने, छींकने और एक दूसरे से हाथ मिलाने या छूने से फैलता है. यह वैसी वस्तु छूने से फैलता है जहां यह वायरस मौजूद हो.

बार एसोसिएशन और निचली अदालतों को नोटिस

हाईकोर्ट ने इस नोटिस की प्रति दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को भेजा गया है. हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से आग्रह किया है कि वो इस नोटिस की प्रति सभी नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराए. हाईकोर्ट ने दिल्ली के सभी जिला अदालतों को भी ये नोटिस भेजा है और कहा है कि वे अपने-अपने कोर्ट परिसर में इसका प्रसार करें और अपने-अपने वेबसाइट पर अपलोड करें.

पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के स्कूल बंद

बता दें कि दिल्ली सरकार ने कक्षा पांचवीं तक के छात्रों की 31 मार्च तक छुट्टी करने का आदेश दिया है. कोरोना वायरस से बचाव के लिए भीड़ में न जाने की सलाह दी गई है. कुछ अस्पतालों में इसका मुफ्त चेकअप भी किया जा रहा है.

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