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राऊज एवेन्यू कोर्ट: पी चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस डील मामले पर सुनवाई आज

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को लेकर सुनवाई होने वाली है.

p chidambaram
पी चिदंबरम

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Published : Feb 1, 2021, 10:44 AM IST

Updated : Feb 17, 2021, 12:56 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज एयरसेल-मैक्सिस डील मामले पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जांच के लिए 1 फरवरी तक का समय दिया था. स्पेशल जज एमके नागपाल सुनवाई करेंगे. बता दें कि 2 दिसंबर 2020 को सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने कहा था कि इस मामले की जांच के लिए दूसरे देशों को भेजा गया आग्रह पत्र अभी लंबित है.

सीबीआई और ईडी दोनों ने इस मामले पर जांच के लिए और समय की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने 1 फरवरी तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया. इसके पहले भी कोर्ट जांच पूरी करने के लिए समय दे चुका है. 3 नवंबर 2020 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जांच पूरी करने के लिए 2 दिसंबर तक का समय दिया था.

पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम हैं आरोपी

इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं. 4 अगस्त 2020 को सीबीआई और ईडी ने जांच पूरी करने के लिए समय देने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 नवंबर 202 तक जांच पूरी करने की अनुमति दी थी. 20 फरवरी 2020 को भी कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जांच के लिए 4 मई 2020 तक का समय दिया था. लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी. सीबीआई और ईडी ने 14 फरवरी 2020 को इस मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था.

अग्रिम जमानत पर हैं पी चिदंबरम

बता दें कि 5 सितंबर 2019 को को इस मामले की सुनवाई करनेवाले तत्कालीन जज ओपी सैनी ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी. उसके बाद 6 सितंबर 2019 को जज ओपी सैनी ने इस मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था. दरअसल 6 सितंबर 2019 को ये मामला चार्जशीट पर दलीलें सुनने के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन ईडी और सीबीआई दोनों ने सुनवाई स्थगित कर अक्टूबर 2019 के पहले सप्ताह सुनवाई करने की मांग की थी.

सुनवाई के दौरान जब दोनों जांच एजेंसियों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की तब स्पेशल जज ओपी सैनी नाराज हो गए और कहा कि आप सुनवाई हमेशा टालने की ही मांग करते हैं. जब आपकी जांच पूरी हो जाए तब कोर्ट से संपर्क कीजिएगा. जब आपको दूसरे देशों से आग्रह पत्र का जवाब मिल जाए तब कोर्ट को सूचित किया जाएगा.

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Last Updated : Feb 17, 2021, 12:56 PM IST

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