नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस की घटना के सिलसिले में कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत छोड़े जाने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों और FIR को जाने बिना रिहा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं.
हिरासत में लिए गए लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग
कोर्ट ने कहा कि जिनका गायब होने का दावा है, उनके परिवार की ओर से भी कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया है. याचिका लॉ ग्रेजुएट हरमन प्रीत सिंह ने दायर की थी. याचिका में 26 जनवरी की घटना के बाद कथित रुप से गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता को अखबार और मीडिया की खबरों और अपने व्यक्तिगत स्रोतों से पता चला कि सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बिना कोई FIR किए ही दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया. ऐसा करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है.