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डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का ED ने किया विरोध

मनी लॉन्‍ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट ने 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है. ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि डीके शिवकुमार सहयोग नहीं कर रहे.

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Published : Sep 16, 2019, 7:09 PM IST

डीके शिवकुमार etv bharat

नई दिल्ली:ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. ईडी ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने प्रत्यक्ष दस्तावेजी सबूतों के बावजूद सहयोग नहीं किया.

डीके शिवकुमार की ईडी हिरासत की अवधि 17 सितंबर को खत्म हो रही है.

'पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे डीके शिवकुमार'
ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का विरोध किया है. ईडी ने कहा कि मेडिकल परीक्षण में ऐसी कोई चीज नहीं बताई गई है जिसका इलाज जेल के अस्पताल में नहीं किया जा सकता है. ईडी ने कहा कि पूछताछ में डीके शिवकुमार सहयोग नहीं कर रहे हैं. डीके शिवकुमार ऑडिटर से भी पूछताछ की गई है.

ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पूछताछ के दौरान डीके शिवकुमार का रुख बिलकुल असहयोगात्मक रहा. इस मामले से जुड़े हुए अन्य गवाहों का कहना है कि सीधे तौर पर डीके शिवकुमार के खाते उनके कंट्रोल में थे.

हर रोज कराया जाए मेडिकल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को सीने में दर्द और हाई बीपी की शिकायत के बाद डीके शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्रवर्तन निदेशालय के जरिए हिरासत में लिए जाने के बाद ये तीसरा मौका है जब उन्हें तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल लाया गया है.

मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किए गए डीके शिवकुमार की ईडी कस्टडी 13 सिंतबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए और बढ़ा दी थी. कोर्ट ने ईडी को कहा था कि हर रोज शिवकुमार से पूछताछ करने से पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा.

कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि बिना मेडिकल कराए किसी भी दिन शिवकुमार से पूछताछ नहीं की जाएगी. शिवकुमार पिछले 10 दिनों से ईडी की कस्टडी में थे.

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