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दिल्ली महिला आयोग ने 16 साल की बच्ची का बाल विवाह रुकवाया

दिल्ली महिला आयोग ने सराहनीय कदम उठाते हुए एक 16 साल की नाबालिग बच्ची को बाल विवाह से बचा लिया.

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रोहिणी बाल विवाह

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Published : Jun 25, 2020, 3:16 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली महिला आयोग ने रोहिणी सेक्टर 20 से एक 16 साल की नाबालिग बच्ची को रेस्क्यू किया है. बताया जा रहा है कि बच्ची के घर वाले उसकी मर्जी के बिना विवाह करवा रहे थे, जिसकी जानकारी बच्ची ने आयोग के हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर कर के दी.

रोहिणी सेक्टर 20 की है घटना

जानकारी मिलने के बाद आयोग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची. पीड़िता ने बताया कि 5 दिन पहले ही उसका रिश्ता तय हुआ और उसने आज तक लड़के को देखा नहीं और ना ही वह से जानती है. मौके पर पहुंचने पर पता चला की लड़की की उम्र 16 साल है.

22 जून को होनी थी शादी

दस्तावेजों में उसका जन्म साल 2004 में हुआ है. वो आठवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, जिसे छुड़वा कर माता-पिता उसकी जबरन शादी करवा रहे थे. 22 जून को उसकी शादी तय की गई थी. आयोग की टीम ने मामले की जानकारी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और एसडीएम कार्यालय को दी.

वहीं स्थानीय एसएचओ की मौजूदगी में लड़की के माता-पिता से लिखित आश्वासन लिया कि वो लड़की के बालिग होने के बाद उसकी मर्जी से विवाह कराएंगे. इसके अलावा पीड़िता की काउंसलिंग की गई और के परिजनों को समझाया गया.

स्वाति मालीवाल ने दिया बयान

पूरे मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि बाल विवाह छोटी उम्र में लड़कियों से उनका बचपन छीन लेता है. यह बहुत गलत है कि उनके अपने ही इसमें झोंक देते हैं. हमें हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद आयोग की टीम मौके पर पहुंचकर बच्ची का रेस्क्यू करने में सफल रही.

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