नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालतों को आदेश दिया है कि फिजिकल सुनवाई के दिन अगर कोई वकील उपस्थित नहीं होता है तो कोई प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किया जाए. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कुछ वरिष्ठ वकीलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी.
फिजिकल सुनवाई को लेकर हुई सुनवाई
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकीलों की ओर से कहा गया कि फिजिकल सुनवाई के दौरान भी जो वकील दूसरी बीमारियों की वजह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होना चाहते हैं, उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश होने की अनुमति दी जाए. इन वकीलों ने कहा कि कई निचली अदालतों में फिजिकल हियरिंग के दौरान वकीलों के नहीं पहुंचने के बाद प्रतिकूल आदेश दिए जा रहे हैं.
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