दिल्ली

delhi

By

Published : Feb 26, 2021, 9:31 PM IST

Updated : Mar 13, 2021, 11:51 AM IST

ETV Bharat / state

फिजिकल सुनवाई में वकील के उपस्थित नहीं होने पर प्रतिकूल आदेश जारी ना करें निचली अदालतें- हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालतों को आदेश दिया है कि फिजिकल सुनवाई के दिन अगर कोई वकील उपस्थित नहीं होता है तो कोई प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किया जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालतों को आदेश दिया है कि फिजिकल सुनवाई के दिन अगर कोई वकील उपस्थित नहीं होता है तो कोई प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किया जाए. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कुछ वरिष्ठ वकीलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी.



फिजिकल सुनवाई को लेकर हुई सुनवाई
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकीलों की ओर से कहा गया कि फिजिकल सुनवाई के दौरान भी जो वकील दूसरी बीमारियों की वजह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होना चाहते हैं, उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश होने की अनुमति दी जाए. इन वकीलों ने कहा कि कई निचली अदालतों में फिजिकल हियरिंग के दौरान वकीलों के नहीं पहुंचने के बाद प्रतिकूल आदेश दिए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-ट्रैक्टर रैली में नवनीत सिंह की मौत गोली लगने से नहीं हुई : दिल्ली पुलिस

ये भी पढ़ें-कंगाली की तरफ बढ़ रही साउथ एमसीडी, आंकड़े बता रहे कहानी


हाईब्रिड सुनवाई की मांग की

पत्र में कहा गया है कि आमतौर पर मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जाए और अति आवश्यक होने पर ही खुली अदालतों में सुनवाई की जाए. पत्र में कहा गया है कि अगर मामलों की लिस्टिंग खुली अदालत में हुई है और अगर कोई वकील खुली अदालत में हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में हिस्सा लेने दिया जाए.

हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में 15 मार्च से सभी निचली अदालतों में रोजाना फिजिकल सुनवाई करने का आदेश दिया है.

Last Updated : Mar 13, 2021, 11:51 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT THE AUTHOR

...view details