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Girl Student Rape Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रा से रेप के आरोपी शिक्षक की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक छात्रा से बार-बार बलात्कार करने के आरोपी स्कूल शिक्षक को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि फॉरेंसिक साक्ष्य उस व्यक्ति के सख्त खिलाफ थे और पीड़िता के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था.

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शिक्षक की जमानत याचिका खारिज

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Published : Jun 20, 2023, 12:14 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा से बार-बार दुष्कर्म करने और उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोपी शिक्षक की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सॉ) की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट याचिकाकर्ता का डीएनए जांच के दौरान एकत्र किए गए अभियोजन पक्ष से संबंधित कुछ प्रदर्शनों पर डीएनए से मेल खाता है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री के बीच केवल एक शिक्षक और एक छात्र के बीच की बातचीत को देखते हुए यह स्पष्ट किया जाना बाकी है कि डीएनए मिलान क्यों हुआ. अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी शिक्षक ने अप्रैल 2021 में परीक्षा के लिए कुछ नोट्स उपलब्ध कराने के बहाने पीड़िता को रिठाला मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए कहा था. अभियोजिका से मिलने पर उसने कथित तौर पर उसे सूचित किया कि उसे कुछ और नोट देने की जरूरत है जो उसके निवास पर है.

आरोप है कि शिक्षक ने अपने आवास पर पीड़िता को पानी और नाश्ता दिया, जिसे पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई और शिक्षक ने उसके साथ यौन संबंध बनाए. जब पीड़िता को होश आया तो उसने कथित तौर पर उसे घटना की एक आपत्तिजनक वीडियो-रिकॉर्डिंग दिखाई और पीड़िता को घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी, अन्यथा वह वीडियो को वायरल कर देगा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए शिक्षक ने पीड़िता के साथ उसके घर पर करीब चार बार और एक होटल में करीब सात बार शारीरिक संबंध बनाए. अदालत ने कहा कि पीड़िता के क्लास-2 स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के मुताबिक और उसकी दसवीं कक्षा की अंकतालिका जो चार्जशीट के साथ दायर की गई है के अनुसार घटना के समय अभियोजिका अवयस्क थी. अभियोजिका ने जनवरी, 2022 में वयस्कता प्राप्त की और याचिकाकर्ता द्वारा उसके साथ कथित यौन कृत्यों को उसके बाद भी जारी रखने के लिए कहा गया. जून, 2022 में कथित आखिरी घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और प्राथमिकी दर्ज हुई.

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अदालत ने कहा कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज अभियोजिका का बयान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है और यह अदालत दर्ज किए गए बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं देखती है. न्यायमूर्ति भंभानी ने यह भी कहा कि यह भी रिकॉर्ड का हिस्सा है. हालांकि अभी सबूतों में साबित होना बाकी है कि याचिकाकर्ता ने होटल के कमरे के लिए भुगतान किया और एक झूठी आईडी के आधार पर अभियोजन पक्ष के साथ होटल में चेक इन किया. मामले में प्राप्त परिस्थितियों में, विशेष रूप से याचिकाकर्ता की सापेक्ष सामाजिक स्थिति बनाम अभियोजिका और सामाजिक परिवेश, इस अदालत को यकीन नहीं है कि याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई के दौरान अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा.

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