नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो एक व्यक्ति के साथ नेपाल चली गई नाबालिग लड़की को लाने के लिए कदम उठाएं. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि इसके लिए वो विदेश मंत्रालय से संपर्क करे.
नेपाली पुरुष के साथ गई थी नाबालिग
दरअसल लड़की की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी नाबालिग लड़की विनय ऊर्फ पदम थापा के साथ नेपाल चली गई है. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया था कि पदम थापा ने एक महिला से शादी की थी जो दिल्ली में ही रहती है.
लड़की से नेपाल में शादी की
स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि विनय ऊर्फ पदम थापा ने उस नाबालिग लड़की से नेपाल में शादी कर ली है. स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि पदम थापा ने अपने भाई विनोद के व्हाट्सएप पर जिस लड़की से शादी करने का दावा किया है, उसमें उसी नाबालिग लड़की की फोटो थी. लड़की से उसकी मां की 25 मई को बात कराई गई थी.
पहले से शादीशुदा है
दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि नाबालिग लड़की और पदम थापा को नेपाल से जल्द दिल्ली लाने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखना होगा. स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कोर्ट ने कहा कि पदम थापा पहले से शादीशुदा है और लड़की नाबालिग है. ऐसे में पदम थापा कई मामलों में दोषी हो सकता है.
लड़की को दिल्ली लाने के लिए कदम उठाएं
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो नाबालिग लड़की को नेपाल से दिल्ली लाने और पदम थापा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जल्द कदम उठाए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो विदेश मंत्रालय से संपर्क करे. कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि वो इस मामले में जल्दबाजी दिखाए. कोर्ट ने 11 जून तक आदेश का अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.