नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिया है कि वो 24 जनवरी को होने वाले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) की फिजिकल परीक्षा के लिए कोरोना संकट को देखते हुए स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर जारी करे. जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने बीसीआई को परीक्षा के एक सप्ताह पहले स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर जारी करने का निर्देश दिया.
'परीक्षा ऑनलाइन तरीके से आयोजित करना संभव नहीं'
पहले की सुनवाई के दौरान बीसीआई ने कहा था कि एआईबीई परीक्षा ऑनलाइन तरीके से आयोजित करना संभव नहीं है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील पूरव मिधा ने कहा था कि एआईबीई आयोजित करना उन युवा वकीलों के हितों पर विपरीत असर डाल सकता है, जिन्हें प्रोविजनल एनरॉलमेंट सर्टिफिकेट मिला हुआ है. प्रोविजनल एनरॉलमेंट सर्टिफिकेट दो साल के लिए ही मान्य होता है.
तब बीसीआई की ओर से वकील प्रीत पाल सिंह ने कहा था कि बीसीआई को याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए चिंताओं का ख्याल है. उन्होंने कहा था कि बीसीआई की जनरल काउंसिल की बैठक में इस मसले पर चर्चा की गई थी और यह पाया गया था कि एआईबीई को ऑनलाइन आयोजित करना संभव नहीं है.