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standing committee formation: BJP का आरोप- HC के फैसले के बावजूद निगम को कब्जाना चाहती है दिल्ली सरकार

दिल्ली नगर निगम में पार्षदों के शपथ ग्रहण के चार महीने बाद भी स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है. बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की महापौर उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद गलत तरीके से निगम को कब्जाना चाहती है.

स्थायी समिति गठन का मामला
स्थायी समिति गठन का मामला

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Published : May 26, 2023, 6:28 PM IST

स्थायी समिति गठन का मामला

नई दिल्ली:दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तकरार जारी है. अबबीजेपी नेताओं ने शुक्रवार को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान बीजेपी ने दिल्ली के महापौर डॉ शैली ओबरॉय से उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर जल्द से जल्द स्थायी समिति गठन करने की मांग की है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि नगर निगम को सुचारू रुप से चलाने के लिए स्थायी समिति का गठन होना जरूरी है. इससे दिल्ली के विकास को रफ्तार मिलेगी.

भाजपा का आरोप है कि दिल्ली की महापौर उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद गलत तरीके से निगम को कब्जाना चाहते हैं. स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना करके, वह इसके पीछे भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं. जबकि इसके अंदर शिक्षा कमेटी और जोनल कमेटियां भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

बीजेपी नेता मल्होत्रा ने कहा कि केजरीवाल की सरकार ने एक बार फिर से फोटो वाली राजनीति शुरू कर दी है. प्रदूषण हटाने के नाम पर पूरी दिल्ली में पोस्टर लगा रही, लेकिन प्रदूषण का स्तर पहले से बदतर हो गया. अब वही राजनीति निगम में भी शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि शिक्षा पर कोई अतिरिक्त बजट अभी तक नहीं दिया है. छोटे बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबों में महात्मा गांधी, भगत सिंह, डॉ बीआर अंबेडकर के अध्याय होने की जगह दिल्ली सरकार के मंत्री अतिशी का चित्र लगाया गया है. दिल्ली बीजेपी इसका पुरजोर विरोध करती है. भाजपा इस मामले को लेकर निगम आयुक्त के पास जाएगी.

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स्थाई समिति गठन करने की मांग: कमलजीत सहरावत ने कहा कि 23 मई को उच्च न्यायायल का फैसला आया. खुशी की बात है कि लोकतांत्रित देश में जनता के हित में यह फैसला आया. न्यायालय ने दिल्ली की महापौर डॉ शैली ओबरॉय को निर्देश दिया कि भाजपा के तीनों सदस्यों को स्थायी समिति सदस्य के रूप में विजयी घोषित किया जाए, लेकिन अभी भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है. जानबूझ कर इसमें देरी की जा रही है.

उन्होंने दिल्ली की महापौर से मांग की है कि उच्च न्यायलय के फैसले को ध्यान में रखते हुए स्टैंडिंग कमेटी का गठन 15 से 20 दिनों के अंदर करें, ताकि निगम को सुचारु रुप से चलाया जा सके. बता दें कि स्थायी समिति के गठन में देरी से प्रस्तावों का ढेर लगता जा रहा है.

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