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पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने रेस्टोरेंट के खुले स्थानों और छतों पर भोजन परोसने की नीति से कमाए 5.44 करोड़ रुपए

पूर्वी दिल्ली में रेस्टोरेंट के खुले स्थानों एवं छतों पर भोजन परोसने की अनुमति दिए जाने से निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम को लगभग 5.44 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है. अधिकारियों ने कहा कि निगम अपने राजस्व को लगातार बढ़ाने के प्रयास में जुटा है.

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Published : Feb 26, 2023, 8:50 PM IST

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नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली के रेस्टोरेंट के खुले स्थानों और छतों पर भोजन परोसने की अनुमति प्रदान करने की नीति ने निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है. निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने खुले में भोजन परोसने के 138 एवं छतों पर भोजन परोसने के 57 लाइसेंस जारी किए. जिससे निगम को लगभग 5.44 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है. अधिकारियों ने कहा कि इस नीति से आम जनता को भी लाभ प्राप्त हुआ है. अब वो भी खुले में प्रकृति के साथ भोजन का आनंद ले सकते हैं.

निगम अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम अपने राजस्व के स्रोतों के बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहा है. तत्कालीन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने
रेस्टोरेंट के खुले स्थानों एवं छतों पर भोजन परोसने की अनुमति प्रदान करने की नीति लागू की थी. इस नीति को निगम की एकीकृत नीति के अंतर्गत तात्कालिक उत्तरी एवं पूर्वी निगम में भी लागू किया गया था. निगम की इस नीति को रेस्टोरेंट मालिकों ने हाथों-हाथ लिया एवं निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने खुले में भोजन परोसने के 138 एवं छतों पर भोजन परोसने के 57 लाइसेंस जारी किए, जिससे निगम को लगभग 5.44 करोड़ रूपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है.

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दिल्ली नगर निगम की नीति के अनुसार, रेस्टोरेंट मालिकों को निम्न शर्तों का अनुपालन करने पर खुले में भोजन परोसने की अनुमति दी जाएगी. आवेदक के पास खुली जगह/छत का कानूनी कब्जा प्राप्त हो, अग्निशमन विभाग की एनओसी (किंतु भूतल एवं ऊपर के स्तरों पर अगर कुल खुली जगह 90 वर्ग मीटर से कम है तो एनओसी की आवश्यकता नहीं), खुले स्थान पर खाने की जगह किसी भी तरह से पैदल चलने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न न करे. अग्नि बचाव दल के इस्तेमाल की खुली जगह पर भोजन परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा खुले स्थान पर रसोई/भोजन पकाने की अनुमति नहीं होगी.

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