नई दिल्ली:राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार के सहयोगी दिनेश कुमार ऊर्फ दीपक शर्मा को साल 2015 में एक सरकारी राशन की दुकान से वसूली के मामले में दोषी करार दिया है. इस मामले में विधायक मनोज कुमार को कोर्ट ने आरोप तय होने के समय ही अप्रैल 2018 में बरी कर दिया था.
मामला अप्रैल 2015 का है. कल्याणपुरी में सरकारी राशन की दुकान के सेल्समैन संदीप कुमार ने पुलिस से शिकायत की थी कि दो-तीन लोग उसकी दुकान पर आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए हुए आए. उसमें एक व्यक्ति ने स्थानीय विधायक मनोज कुमार का खुद को निजी सहायक बताया और कहा कि उसने कई सरकारी राशन की दुकानों को सील करवाया है. वह व्यक्ति उसे दुकान के एक तरफ लेकर गया और कहा कि उसे हर महीने दो हजार रुपये मिलने चाहिए, वरना दुकान सील करा दी जाएगी. तब सेल्समैन ने कहा कि वो ये नहीं जानता कि उसका पैसा स्थानीय विधायक के पास जाएगा या नहीं.
उसके बाद सेल्समैन ने उस दुकान के लाईसेंस धारक रमेश चंद से बात की. रमेश चंद ने सेल्समैन से कहा कि वो उसे दो हजार रुपये दे दे, वरना ये लोग परेशान करते रहेंगे. उसके बाद वो हर महीने दो हजार रुपये देता रहा. 11 अगस्त 2015 को सेल्समैन ने पैसा वसूलने वाले उस व्यक्ति को तब पहचाना, जब उसे पुलिस ने पकड़ा. उसके बाद उसका भय खत्म हुआ और उसने उसी दिन पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई.