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राज्य उपभोक्ता फोरम में खाली पदों को लेकर HC में सुनवाई, दिल्ली सरकार को नोटिस

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम में खाली पद पर नियुक्ति के लिए क्या कदम उठा रहे हैं. इस मामले पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है.

Delhi HC
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Published : Jul 22, 2020, 4:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को 31 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

राज्य उपभोक्ता फोरम में खाली पदों को लेकर HC में सुनवाई
न्यायिक सदस्य का पद हो रहा है खाली

याचिका राहुल चौहान ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम में न्यायिक सदस्य ओपी गुप्ता 24 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि उनकी जगह किसी दूसरे सदस्य के ज्वाइन करने तक उन्हें उनके पद पर बने रहने का दिशानिर्देश जारी किया जाए. याचिका में कहा गया है कि फोरम में न्यायिक सदस्य का पद खाली होने के बाद फोरम का कामकाज प्रभावित होगा और उसके समक्ष लंबित मामलों की सुनवाई पर असर पड़ेगा.



दिल्ली सरकार ने नियुक्तयों के लिए प्रक्रिया शुरू की

याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने राज्य उपभोक्ता फोरम में न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाया है. तब दिल्ली सरकार ने कहा कि उसने फोरम में नियुक्तयों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. दिल्ली सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 31 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.

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