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गंभीर के 2 वोटर आईडी कार्ड मामले पर 22 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट

AAP नेता आतिशी मार्लेना की ओर से दायर याचिका पर गौतम गंभीर को बतौर अभियुक्त समन जारी करने की मांग की गई थी. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 22 अक्टूबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

गौतम गंभीर को समन जारी करने पर 22 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट

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Published : Oct 14, 2019, 3:31 PM IST

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गौतम गंभीर को बतौर अभियुक्त समन जारी करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, AAP नेता आतिशी मार्लेना की ओर से याचिका दायर की गई थी.

AAP नेता आतिशी मार्लेना की ओर से दायर याचिका पर गौतम गंभीर को बतौर अभियुक्त समन जारी करने की मांग की गई थी. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 22 अक्टूबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया. पिछले 25 अगस्त को निर्वाचन आयोग के दो अधिकारियों शाह नवाज और अक्षय मराठे ने अपना बयान दर्ज कराया था, पिछले 14 अगस्त को आतिशी मार्लेना ने तीस हजारी कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया था.

याचिका में आतिशी ने कहा है कि गौतम गंभीर के पास एक वोटर आईकार्ड राजेंद्र नगर विधानसभा का और दूसरा वोटर आईकार्ड करोलबाग विधानसभा क्षेत्र का है. याचिका में ये भी कहा गया है कि यह जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है.

गौतम गंभीर ने नामांकन पत्र में अपना पता राजेंद्र नगर-39, पार्ट नंबर 43, सीरियल नंबर 285 और इलेक्शन आईकार्ड का नंबर ईपीआईसी एसएमएम 1357243 बताया है. आतिशी ने अपनी शिकायत में कहा है कि गौतम गंभीर का एक और वोटर आईकार्ड है जिस पर करोल बाग-23, पार्ट नंबर 86, सीरियल नंबर 87 इलेक्शन आईकार्ड का नंबर ईपीआईसी आरजेएन 1616218 है. हालिया लोकसभा चुनाव में गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली और AAP की आतिशी मार्लेना को हराया था.

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