नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गौतम गंभीर को बतौर अभियुक्त समन जारी करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, AAP नेता आतिशी मार्लेना की ओर से याचिका दायर की गई थी.
AAP नेता आतिशी मार्लेना की ओर से दायर याचिका पर गौतम गंभीर को बतौर अभियुक्त समन जारी करने की मांग की गई थी. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 22 अक्टूबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया. पिछले 25 अगस्त को निर्वाचन आयोग के दो अधिकारियों शाह नवाज और अक्षय मराठे ने अपना बयान दर्ज कराया था, पिछले 14 अगस्त को आतिशी मार्लेना ने तीस हजारी कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया था.