नई दिल्ली:राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को 6 महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विधायक सोमदत्त साल 2015 में एक शख्स को बेसबॉल के बैट से मारने के दोषी पाए गए हैं.
बता दें कि इस जुर्मानें में से एक लाख रुपया पीड़ित को दिया जाएगा. वहीं गौर करने वाली बात ये है कि कोर्ट ने गुरुवार को ही सोमदत्त को 10 हज़ार के मुचलके पर ज़मानत भी दे दी है. पिछले 29 जून को कोर्ट ने विधायक सोमदत्त को दोषी ठहराया था.
ये है पूरी घटना
ये घटना 10 जनवरी 2015 की है. जब शिकायतकर्ता संजीव राणा के गुलाबी बाग स्थित मकान पर सोमदत्त 50-60 लोगों के साथ पहुंचे और उसका डोरबेल बजाने लगे. लगातार डोरबेल बजाने पर संजीव राणा ने घर का दरवाजा खोला और इसका विरोध किया.
घर का दरवाजा खुलते ही मारने लगे
इसके बाद सोमदत्त संजीव राणा के पैर पर बेसबॉल बैट से मारने लगे. इससे संजीव राणा गिर गया, उसके बाद सोमदत्त के साथ आए लोग संजीव राणा को खींचकर रोड पर ले गए और उसे लात-घूंसों से मारने लगे. मारपीट से संजीव राणा बेहोश हो गया. संजीव राणा के भाई राजीव ने पुलिस को 100 नंबर पर फोन कर सूचना दी. पुलिस की पीसीआर वैन आई और संजीव राणा को हिंदू राव अस्पताल ले गई जहां उसका इलाज हुआ.