नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मोंटी चड्ढा की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. सेशंस जज ने 17 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोंटी चड्ढा की पिछले 13 जून को जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद आज मोंटी चड्ढा ने सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. याचिका पर उनका पक्ष रखने के लिए उनके वकील कोर्ट में मौजूद नहीं थे. जिसके बाद कोर्ट ने 17 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
मोंटी चड्ढा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 100 करोड के मामले में हुआ था गिरफ्तार
मोंटी पर फ्लैट बॉयर्स के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है. उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. मोंटी चड्ढा की रियल इस्टेट कंपनी हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर फ्लैट खरीददारों से सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.
3 दिन के रिमांड की मांग
13 जून को कोर्ट ने मोंटी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 3 दिनों के रिमांड की मांग की थी. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मोंटी चड्ढा को इंदिरा गांधी अंतरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. वह फुकेट भागने के फिराक में था.
धोखाधड़ी का आरोप
मोंटी पर फ्लैट बॉयर्स के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है. उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. मोंटी चड्ढा की रियल इस्टेट कंपनी हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर फ्लैट खरीददारों से सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. उस पर आरोप है कि उसने कई निर्माण कंपनियां बनाकर सस्ते फ्लैट के नाम पर लोगों से पैसे ठगे और उन्हें फ्लैट नहीं दिए.