नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में चांद बाग पुलिया के पास हुई हिंसा के मामले के एक आरोपी गुलफाम की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने कहा कि चांद बाग पुलिया के पास कई घटनाएं हुईं जो ये बताती हैं कि वो कितना भयानक था. कोर्ट ने कहा कि उसी चांदबाग पुलिया के पास आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी.
आरोपी 5 मई से हिरासत में है
सुनवाई के दौरान गुलफाम की ओर से वकील अनीस मोहम्मद ने कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली युनिवर्सिटी से बीए कर रहा है और वह अपने पिता की कपड़े की दुकान में मदद करता है. उन्होंने कहा कि आरोपी पिछले 5 मई से हिरासत में है और उसे झूठे तरीके से फंसाया गया है. उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं है. एफआईआर को दर्ज करने में भी देरी की गई. इस मामले में आरोपी की पहचान परेड भी नहीं की गई है. आरोपी सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं नहीं देखा गया है. उसका पूर्व का इतिहास भी साफ-सुथरा रहा है. इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इसलिए उसे हिरासत में रखने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है.