इस्लामाबाद : पाकिस्तान के एक हाईकोर्ट ने विदेश सचिव को आदेश दिया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 22 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश किया जाए.
लाहौर हाईकोर्ट ने शरीफ (70) को उपचार के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद शरीफ पिछले साल नवंबर से लंदन में हैं.
शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर को छह जून 2018 को एवनफील्ड सम्पत्तियों के मामले में दोषी ठहराया गया था.