लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने ईशनिंदा के आरोप (accusations of blasphemy) में स्कूल की एक प्रधानाध्यापिका को मौत की सजा सुनाई है. लाहौर की जिला एवं सत्र अदालत (Lahore District and Sessions Court) ने निश्तर कॉलोनी के एक निजी स्कूल की प्रधानाध्यापिका सलमा तनवीर को मौत की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 5000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया.
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद ने फैसले में कहा कि तनवीर ने पैगंबर मुहम्मद को इस्लाम का अंतिम पैगंबर नहीं मान कर ईशनिंदा की. लाहौर पुलिस ने 2013 में एक स्थानीय मौलवी की शिकायत पर तनवीर के खिलाफ ईशनिंदा का मामला दर्ज किया था. उस पर पैगंबर मुहम्मद को इस्लाम का अंतिम पैगंबर नहीं मानने और खुद को इस्लाम का पैगंबर होने का दावा करने का आरोप लगाया गया था.
तनवीर के वकील मुहम्मद रमजान ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. अदालत को इस तथ्य पर गौर करना चाहिए. अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में सौंपी गई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ (Punjab Institute of Mental Health) के एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि संदिग्ध मुकदमा चलाने के लिए फिट है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है.