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इस्लामाबाद में बनेगा कृष्ण मंदिर, विरोध के बावजूद हाईकोर्ट में याचिकाएं खारिज - इस्लामाबाद में मंदिर निर्माण

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की राजधानी में पहले मंदिर के निर्माण के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने वाले हिंदू पंचायत संस्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं था. संस्थान अपने पैसे का उपयोग मंदिर निर्माण में कर रहा है.

krishna temple in islamabad
कृष्ण मंदिर

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Published : Jul 8, 2020, 3:54 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने राजधानी इस्लामाबाद में पहले मंदिर के निर्माण के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसके बाद इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर निर्माण का रास्ता साफ माना जा रहा है.

इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. एकल पीठ के जज जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने वाले हिंदू पंचायत संस्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं था. संस्थान अपने पैसे का उपयोग मंदिर निर्माण में कर रहा है.

बता दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कृष्णा मंदिर निर्माण की योजना है. जिसके मुताबिक, इस्लामाबाद में एन-9 प्रशासनिक प्रभाग में 20,000 वर्ग फुट के भूखंड पर मंदिर का निर्माण होगा. हाल ही में इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था.

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