इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने राजधानी इस्लामाबाद में पहले मंदिर के निर्माण के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसके बाद इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर निर्माण का रास्ता साफ माना जा रहा है.
इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. एकल पीठ के जज जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने वाले हिंदू पंचायत संस्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं था. संस्थान अपने पैसे का उपयोग मंदिर निर्माण में कर रहा है.